Mukhyamantri Vishesh Swasthya Sahayata Yojana 2023 : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना आरंभ की गई है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को दुर्बल बीमारी होने की स्थिति में आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। यह आर्थिक सहायता 20 लाख रुपए तक की होगी। इस योजना को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना का लाभ प्रदेश के गरीब एवं असहाय नागरिक प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को ₹500000 तक का बीमा कवर और मध्यम वर्ग के नागरिकों को ₹50000 तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
इसके अलावा सरकार द्वारा गंभीर बीमारियों का इलाज करवाने के लिए स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, ओस्ट्रिच सेंटर, ऑंकोलॉजी यूनिट, रिसर्च सेंटर एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित किया जाएगा। अब प्रदेश के नागरिकों को अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार उनको आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना की जानकारी
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा इस योजना को शुरू करने का फैसला 15 नवम्बर 2019 को मंत्री परिषद की बैठक हुई उसमे लिया गया है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए उनको स्वास्थ्य सहायता प्रदान किया जायेगा , उनका फ्री में इलाज किया जायेगा।
इस योजना के माध्यम से गरीबों को 20 लाख तक का स्वास्थ्य सेवा प्रदान किया जायेगा। छत्तीसगढ़ सरकार गरीबों को सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत किये हैं जिससे असहाय एवं गरीब परिवारों का इलाज मुफ्त में किया जा सके। इस योजना का लाभ अंत्योदय व बीपीएल कार्ड धारक ही ले सकते हैं।
और वे आयुष्मान भारत योजना का कवर प्राप्त होना चाहिए। इस योजना के माध्यम से कई प्रकार की गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है जिससे किसी भी गरीब की मौत किसी बीमारी से न हो वो अपना इलाज करा सके। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना 2023 का उद्देश्य
- विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के गरीब एवं असहाय नागरिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है।
- सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से गंभीर बीमारियों का इलाज करवाने के लिए 20 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
- इसके अलावा नागरिकों को बीमा कवर भी प्रदान किया जाएगा।
- प्रदेश के नागरिकों को अपना इलाज करवाने के लिए किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- क्योंकि सरकार के माध्यम से उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
- इस योजना के संचालन से प्रदेश के नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेंगे तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
- यह योजना प्रदेश के नागरिकों के जीवन में सुधार लाने में भी कारगर साबित होगी।
Key Highlights Of Mukhyamantri Vishesh Swasthya Sahayata Yojana
योजना का नाम | मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना |
किसने आरंभ की | छत्तीसगढ़ सरकार |
लाभार्थी | छत्तीसगढ़ के नागरिक |
उद्देश्य | स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध करवाना |
साल | 2023 |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन |
मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से लाभ
इस योजना से गरीबों को क्या – क्या लाभ मिलेगा उसकी जानकारी नीचे दिया गया है आप इसका अवलोकन अवश्य करें। जिससे आप इन सभी लाभों को आवेदन करके प्राप्त कर पाएंगे।
- इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार गरीबों को स्वास्थ्य सहायता प्रदान करेंगे।
- इससे जो बहुत गरीब होते हैं और पैसों की कमी के कारण इलाज नहीं करा पाते उन्हें 20 लाख तक मुफ्त में इलाज किया जायेगा जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके।
- इस योजना के तहत गरीबों के अलावा कुछ मध्य वर्ग के लोगों को भी 50 हजार का बीमा कवर दिया जायेगा।
- मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के माध्यम से गरीबों को 5 लाख का बीमा कवर प्रदान किया जायेगा
आवेदन हेतु पात्रता:
प्राथमिकता एवं अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवार (छत्तीसगढ़ सरकार की अद्यतन सूची अनुसार)
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।
- अंत्योदय कार्ड धारी परिवार और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के नागरिक इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- आवेदक के पास बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- BPL राशन कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
योजना के अंतर्गत आने वाली बीमारियां
- लिवर प्रत्यारोपण
- किडनी प्रत्यारोपण
- हृदय व फेफड़ों प्रत्यारोपण
- फेफड़ों का प्रत्यारोपण
- हृदय रोग
- हीमोफीलिया (Only with acute complication requires intensive Care) एवं फैक्टर – 8 एवं 9 (सर्जरी/ट्रामा की स्थिति में) (जिनका उपचार राज्य के अन्य योजनाओं में उपलब्ध ना हो या राशि समाप्त हो चुकी हो।)
- प्लास्टिक एनीमिया (जिन का इलाज राज्य की अन्य योजनाओं में उपलब्ध ना हो या राशि समाप्त हो चुकी हो)
- कैंसर (जिनका इलाज राज्य की अन्य योजनाओं में उपलब्ध ना हो या राशि समाप्त हो चुकी हो)
- कॉक्लीयर इंप्लांट (7 साल के बच्चों के लिए) (मात्र शासकीय चिकित्सालय में उपचार हेतु)
- एसिड अटैक विक्टिम्स (Cosmetic Procedures) (मात्र शासकीय चिकित्सालय में उपचार हेतु)
- विभिन्न प्रकार के दुर्लभ रोग (जिनका इलाज राज्य के अन्य योजनाओं में उपलब्ध ना हो एवं सारी हेतु प्राप्त आवेदन हेतु विशेष समिति द्वारा निशान अनिवार्य होगी)
उपचार करवाने के लिए चिकित्सालय
- सरकारी राज्य एवं राज्य के बाहर के चिकित्सालय।
- राज्य एवं राज्य के बाहर स्थित पंजीकृत निजी चिकित्सालय।
- सीजीएचएस के अंतर्गत पंजीकृत चिकित्सालय
मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना 2023 के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको डॉक्यूमेंट के सेक्शन में जाना होगा।
- अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट में खुलकर आ जाएगा।
- आपको इस फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकालना होगा।
- इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज करनी होंगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म से अटैच करना होगा।
- इसके बाद आपको यह आवेदन फॉर्म संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
- आपके आवेदन का सत्यापन किया जाएगा।
- आपका सत्यापन सफलतापूर्वक हो जाने के पश्चात आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।